PM Palanhar Yojana: अब जन्म से लेकर 18 वर्ष तक सरकार देगी ₹1500 प्रतिमाह, बस एक फॉर्म भरना है
Palanhar Yojna सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है इसमें सरकार की तरफ से जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रति माह के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है ताकि बच्चे का लालन-पालन अच्छे से ढंग से किया जा सके योजना के लिए आवेदन फार्म शुरू हो चुके हैं जो भी लोग इसके लिए पात्र है वह आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में सरकार की तरफ से फॉर्म को चेक किया जाएगा और आपके फार्म स्वीकार होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में इसका पैसा शुरू किया जाएगा योजना लागू होने के बाद में लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं योजना के तहत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा।
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इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी जिसके बाद में लगातार सरकार की तरफ से योजना में सुधार किया जा रहा है और पेमेंट को भी बढ़ाया जा रहा है सबसे पहले जब योजना की शुरुआत की गई थी तब पैसे बहुत कम दिए जाते थे लेकिन धीरे-धीरे योजना में सुधार करके पैसे भी अच्छे दिए जा रहे हैं पालनहार योजना के लिए संपूर्ण जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके लिए पात्रता क्या है कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है किस हिसाब से लाभ मिलेगा।
PALANHAR YOJNA | पालनहार योजना के लिए पात्रता
पीएम पालनहार योजना के लिए पात्रता में अनाथ बच्चे मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनांे में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन, निराश्रित पेंषन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे, विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे, तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे इस योजना के लिए पात्र है
PALANHAR YOJNA |पीएम पालनहार योजना के लिए लाभ
पालनहार योजना के लिए जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए 750 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाएगा इसमें आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य है इसके बाद में 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ₹1500 महीने के हिसाब से दिया जाएगा जिसमें विद्यालय जाना चाहिए इसके अलावा वस्त्र स्वेटर जूते आदि के लिए ₹2000 अलग से एक साथ दिए जाएंगे।
PALANHAR YOJNA | पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
- बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण होना चाहिए
- विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
- पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आजीवन कारावास डंडा देश की प्रतिलिपि या अन्य जो इसके लिए पत्र है उसका लाभ लेने के लिए होना चाहिए नाता जाने वाली संताने माता को माता के 1 वर्ष से अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पुनर्विवाहित माता की संताने- माता का पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र।, एड्स पीड़ित माता-पिता की संताने– राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र।, विकलांग माता -पिता के बच्चे – सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट।, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता- पीड़ित माता-पिता को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।, तलाकशुदा वाली महिला की संताने – जो तलाकशुदा महिलाएं है उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज देने होंगे और साथ ही स्वयं का शपथ प्रमाण पत्र और दो स्वतंत्र गवाहों के आधार पर धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।, परित्यक्ता महिला के बच्चे– परित्यक्ता महिलाये – यदि वे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही है तो उन्हें इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
PALANHAR YOJNA |पीएम पालनहार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदन फार्म को डाउनलोड कर लेना है इसके बाद में आवेदन फार्म में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेकर अपने नजदीकी ईमित्र या इंटरनेट कैफे पर जाना है अब आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही-सही भरनी है आवेदन फार्म के साथ में अपने सभी डॉक्यूमेंट आवश्यक लगा देने हैं इसके बाद आवेदन फार्म जिला अधिकारी को एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं
इसके अलावा आप SSO पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के बाद में जानकारी और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा फिर बच्चें को लाभ दिया जाएगा फॉर्म भरते समय ध्यान दें कि फॉर्म भरने के बाद में आवेदन फार्म का एक प्रिंट आउट निकाल ले ताकि जब भी जरूरत हो काम आ सके।
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