EWS Certificate बनवाने की सोच रहे हों पहले नियम पढ़ लो
EWS प्रमाण पत्र अप्लाई (EWS Certificate Apply)
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गयी है। यह सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालो के लिए राहत दायक निर्णय है आजकल के दौर में कॉम्पिटेशन इतना बढ़ गया है की लोगो को इतनी मेहनत करने के बाद भी नौकरी नही मिल रही है व देश में बेरोजगारी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत में एससी/ एसटी व ओबीसी वालो को आरक्षण दिया दिया जाता है। परन्तु सामान्य वर्ग में जो गरीब लोग आते है उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जाता था भारत सरकार द्वारा अब यह फैसला लिया गया है की अब सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को भी EWS Certificate के तहत 10% का आरक्षण मिलेगा व इस प्रमाण पत्र की वैधता एक साल तक रहती है।
EWS–इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट के फायदे/बेनिफिट्स क्या है ?
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लाभ लेने के लिए राजस्व विभाग द्वारा केवल उन लोगो को इसका लाभ मिल सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते है। दिए गए सूची में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र से समबन्धित जानकारी दी गयी है।
- डब्ल्यूएस प्रमाणपत्र भरने वाले लाभार्थी को इस नीति के अंतर्गत 10% का आरक्षण मिलेगा।
- सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार से संबंधित छात्र शिक्षा हेतु विशेष प्रकार की छूट प्राप्त कर सकते है।
- स्कूल में दाखिले से संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए EWS प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर नागरिक प्रवेश संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
- EWS certificate से लाभार्थी को सरकारी नौकरी मिलने का अवसर प्राप्त होगा।
- स्कूल कॉलेज में जिन लोगो के काम नंबर आये है उनको भी इस नीति का फायदा होगा भारत सरकार द्वारा 10% का आरक्षण मिलेगा।
- सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को भी सरकारी नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा।
- देश में बेरोजगारी कम होगी व देश के सामान्य वर्गों में आने वाले गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
EWS प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज (important documents)
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य के नागरिकों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है उन सभी दस्तावेजों की जानकारी आर्टिकल में नीचे दी जा रही है। लाभार्थी पूरी लिस्ट को नीचे दिए गए आर्टिकल से प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- फोटो पहचान पत्र
- एम्प्लॉयमेंट सेर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- पहचान पत्र
EWS income (ई डब्लू एस आय) से जुड़ी जानकारी
इस योजना के लिए आवेदन कर्ता को आय से जुड़ी इन बातो को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, इसके लिए परिवार के सदस्यों की आय को भी मध्य नजर रखा जाता है आठ लाख से काम वार्षिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ वे नागरिक ले सकते है जिन्होंने निम्नलिखित पूर्ण जानकारी दी हो।
- आवेदक की खुद की आय
- आवेदक के माता – पिता की आय
- अविवाहित सगे भाई-बहन की आय
- पति – पत्नी की आय
- आवेदक के बच्चों की आय
- आवेदक के रहने वाले घर का किराया
- अन्य प्रकार के आय के स्रोत यदि उसके पास हो तो
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए अप्लाई करने के लिए शर्ते –
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के आवेदन के लिए हमें कुछ बातो का ध्यान रखना होगा जो नीचे दिए गए सूची में दिए गए हैं ।
- EWS Certificate के लिए वो लाभार्थी आवेदन कर सकते है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख तक या उससे कम हो यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8,00,000 से अधिक हो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
- EWS का लाभ अनुसूचित जाति (एससी/ एसटी व ओबीसी) वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। क्योकि उनको पहले से ही आरक्षण मिलता है।
- शहरों में रहने वाले लोगो के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूमि हो।
- जो आवेदन कर्त्ता इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वे समान्य वर्ग (General Category) से होने आवश्यक है।
- गांव में रहने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए वही लोग EWS Certificate का लाभ ले सकते है।
- शहरो से बाहर भी व्यक्ति के पास 200 वर्ग गज से कम रहने योग्य भूमि होनी चाहिए।
- पहाड़ी व ग्रामीण इलाको में घर 10 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनायें – EWS certificate kaise banaye
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए जो लाभार्थी आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले EWS एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। EWS Praman Patra Reservation Eligibility के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस फॉर्म को साफ साफ भरना होता है। व इससे सम्बंधित दस्तावेजों को अपने साथ रखे और दस्तावेजों को पंजीकरण पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। व फॉर्म भरने के बाद इसे तहसील में या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला अधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बन जाएगा।
EWS Form PDF ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र फॉर्म फॉर्मेट :- यहाँ क्लिक करें
EWS प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
ईडब्ल्यूएस से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन करता को 10% की छूट मिलती है।
नागरिकों के लिए EWS प्रमाण पत्र वैधता का समय 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है एक वर्ष से अधिक समय होने पर नागरिक इस प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकते है।
यह आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित परिवारों के लिए वह आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से सरकारी सेवा में रोजगार हेतु एवं शिक्षा के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है। भारत सरकार के द्वारा EWS के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग से अलग करके सामान्य श्रेणी से संबंधित गरीब परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण जारी किया गया है।
नहीं अन्य श्रेणियों के किसी भी नागरिक को EWS प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सिर्फ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक है।
नागरिक आरक्षण से संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए rrcps.nic.in की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
ईडब्ल्यूएस का लाभ सामान्य वर्ग वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है।
EWS की फुल फार्म (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) है।
ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने के लिए (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट) होना अनिवार्य है।
EWS के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसील दार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करने पड़ते है।
गरीब सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र के नाम से EWS प्रमाण पत्र को जाना जाता है।